Rahul Gandhi के दबाव के बाद पैलेट गन पीड़ित की शिकायत पर FIR दर्ज

पीड़ित ने कहा था कि उनकी शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की गई थी। सूत्रों ने पहले कहा था कि शिकायत की जांच की जा रही है ताकि यह तय किया जा सके कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोई नया मामला दर्ज किया जा सकता है।

शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi की तारीफ़ की। उन्होंने पैलेट गन हमले के शिकार साहिल लोचव की शिकायत पर FIR दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी के “दृढ़ संकल्प और पक्के इरादे” की सराहना की और बताया कि इसके लिए वे सात घंटे से ज़्यादा समय तक संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में डटे रहे।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि FIR दर्ज करने में हुई देरी ने अधिकारियों की पोल खोल दी। चौधरी ने कहा, “जिस प्रक्रिया में कुछ ही मिनट लगने चाहिए थे, उसमें इतनी देरी होना उनकी अपनी नाकामी को उजागर करता है; ये लोग छोटी-छोटी बातों को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने में माहिर हैं।

Rahul Gandhi के दृढ़ संकल्प से मिली जीत: सलमान खुर्शीद

राहुल गांधी का रुख, उनका दृढ़ संकल्प और उनका अटूट इरादा—साथ ही पीड़ितों से मिला समर्थन—आखिरकार उनकी जीत का कारण बना।”कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी पर बीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया।

खुर्शीद ने कहा, “FIR दर्ज हो गई है। दूसरे लोग (बीजेपी) क्या कहते हैं, इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। वे बकवास कर रहे हैं।”
श्रीनेट ने कहा कि FIR दर्ज होने तक राहुल गांधी साढ़े 7 घंटे तक घटनास्थल पर ही डटे रहे।

श्रीनेट ने कहा, “दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी साढ़े 7 घंटे तक बैठे रहे और FIR दर्ज होने तक वहां से नहीं हिले।”पार्टी ने कहा कि FIR दर्ज करने में देरी के कारण दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा।

पार्टी ने X पर एक पोस्ट में कहा, “आखिरकार, उन्हें FIR दर्ज करनी ही पड़ी… वे सही कहते हैं – दुनिया झुकती है, लेकिन उसे झुकाने वाला कोई चाहिए होता है।”दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को पैलेट गन से लगी चोट के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118 और 125 के तहत FIR दर्ज की।

यह मामला कांग्रेस नेता राहुल गांधी के धरने के बाद दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने पैलेट गन हमले के शिकार साहिल लोचव की शिकायत पर FIR दर्ज करने की मांग की थी।

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पीड़ित की शिकायत पर नहीं हुई FIR, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच जारी

पीड़ित ने कहा था कि उनकी शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की गई थी। सूत्रों ने पहले कहा था कि शिकायत की जांच की जा रही है ताकि यह तय किया जा सके कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोई नया मामला दर्ज किया जा सकता है।

BNS की धारा 118 खतरनाक हथियारों या तरीकों से जान-बूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है, जबकि धारा 125 दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्यों से संबंधित है।

राहुल गांधी शुक्रवार को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पार्टी के कई नेता भी उनके साथ थे। राहुल गांधी ने कहा, “20 जुलाई को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था।

एम्स की रिपोर्ट साफ कहती है कि उनके शरीर के अंदर 200 से ज़्यादा छर्रे हैं और 3 छर्रे उनकी आंख में हैं। उनकी उस आंख की रोशनी चली गई है। उनके दिल के पास भी छर्रे हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने पैलेट गन नहीं चलाई। तो, बस एक ही सवाल है: किसी ने तो ऐसा किया ही होगा… असल में एक अपराध हुआ है।”

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