Abhijeet Dipke समेत तीन CJP कार्यकर्ता आज Magistrate के सामने पेश होंगे
दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारी रास्ते (aisle) में खड़े हैं। वे हमें प्लेन के अंदर से ही गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दिल्ली पुलिस प्लेन में चढ़ रही है... यह नरेंद्र मोदी का डर है... इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी के दौरान ऐसा नहीं किया था।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ता Abhijeet Dipke, आशुतोष रंका और सौरव दास को रविवार को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
यह जानकारी CJP की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने दी। X पर एक पोस्ट में सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने उन्हें सुबह ही इस पेशी के बारे में जानकारी दी थी।
Delhi Cantt में आज पेशी
CJP की लीगल अफेयर्स हेड ने कहा, “ज़रूरी अपडेट – Abhijeet Dipke, आशुतोष और सौरव को आज सुबह 9 बजे दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने मुझे सुबह इसके बारे में बताया था।”
उन्होंने कहा कि वह उनका प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे वकीलों के साथ पुलिस स्टेशन में मौजूद रहेंगी। इससे पहले शनिवार को, दिल्ली की एक अदालत ने सिंह की ओर से दायर उस अर्ज़ी को खारिज कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR या नॉन-कॉग्निज़ेबल रिपोर्ट (NCR) दर्ज करने की मांग की गई थी।
अदालत ने कहा कि अर्ज़ी सुनवाई के लायक नहीं थी क्योंकि इसके साथ कोई उचित हलफनामा नहीं था और इसमें किसी खास सरकारी कर्मचारी का नाम नहीं था जिस पर आरोप लगाए गए हों।
एक अर्ज़ी में आरोप लगाया गया था कि रत्ना सिंह को गलत तरीके से हिरासत में रखा गया और 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोका गया। उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट मंगाने का निर्देश देने की भी मांग की थी।
उनकी तुरंत रिहाई की मांग के लिए एक और अर्ज़ी भी दायर की गई थी। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) अभिनव पांडे ने रत्ना सिंह की ओर से दायर अर्ज़ी को खारिज कर दिया।
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अदालत ने अर्ज़ी खारिज की
अर्ज़ी को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि BNSS की धारा 175(4) के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया गया है, क्योंकि अर्ज़ी में किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी का ज़िक्र नहीं है जिस पर आरोप लगाए गए हों, और इसलिए ऐसे पुलिस अधिकारी के “वरिष्ठ अधिकारी” का पता लगाना संभव नहीं है जिससे यह अदालत ऐसी रिपोर्ट मांग सके।
कोर्ट ने NCR दर्ज करने के पक्ष में दी गई दलीलों को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आवेदक की ओर से NCR (गैर-संज्ञेय रिपोर्ट) दर्ज करने की जो वैकल्पिक मांग की गई थी, वह इस अर्जी में लगाए गए आरोपों के उलट है।
अर्जी में गलत तरीके से रोकने या कैद करने (wrongful restraint/wrongful confinement) का आरोप लगाया गया है, जो BNS, 2023 की धारा 126 और 127 के तहत दंडनीय अपराध हैं और दोनों ही संज्ञेय (cognisable) अपराध हैं।
CJP एक्टिविस्ट Abhijeet Dipke विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट में थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके दावा किया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतरते ही पुलिस ने उन्हें और उनके साथियों को हिरासत में ले लिया।
वीडियो में Abhijeet Dipke यह कहते हुए सुने जा सकते हैं, “तो, आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस हमें गिरफ्तार करने के लिए प्लेन में आ रही है। वे सभी प्लेन में आ रहे हैं। हम अभी-अभी उतरे हैं।
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Abhijeet Dipke का बड़ा आरोप
दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारी रास्ते (aisle) में खड़े हैं। वे हमें प्लेन के अंदर से ही गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दिल्ली पुलिस प्लेन में चढ़ रही है… यह नरेंद्र मोदी का डर है… इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी के दौरान ऐसा नहीं किया था।
हम बस शांतिपूर्ण विरोध करना चाहते थे, और वे हमें फ्लाइट से ऐसे उठा रहे हैं जैसे हम अपराधी हों।” आप देख सकते हैं कि देश किस ओर जा रहा है। वे हमें सीधे फ़्लाइट से ही गिरफ़्तार करने आए हैं। ऐसा तो इंदिरा गांधी ने भी नहीं किया था।
यह तानाशाही है, जहाँ दिल्ली पुलिस फ़्लाइट के अंदर आ गई है और हमें गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है। आइए, हमें गिरफ़्तार कीजिए। हम गिरफ़्तार होने के लिए ही यहाँ हैं। आइए, हमें गिरफ़्तार कीजिए। हम गिरफ़्तार होने के लिए ही यहाँ हैं… हम आपसे डरते नहीं हैं,” Abhijeet Dipke को यह कहते हुए सुना जा सकता है।
CJP ने अपनी लीगल हेड रत्ना सिंह का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें तब हिरासत में लिया जा रहा था जब वह अपनी कार से घर से निकलने की कोशिश कर रही थीं।
CJP ने यह भी दावा किया कि कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी को हिरासत में ले लिया गया है और कहा, “तानाशाह उन युवाओं से बुरी तरह डरा हुआ है जो उसकी गलत हरकतों पर सवाल उठाते हैं और चुप रहने से इनकार करते हैं।”
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