Delhi Court का आदेश, नकली नोट मामले में 3 आरोपियों पर चलेगा मुकदमा
उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि तीनों आरोपी अपनी आपराधिक साजिश के तहत 30 दिसंबर 2023 को रात लगभग 9:55 बजे दिल्ली में अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास नोएडा लिंक रोड के निकट नकली नोट (FICN) बेचने के लिए एक खरीदार का इंतजार कर रहे थे!,

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 31 दिसंबर, 2023 को 50 लाख रुपये के नकली भारतीय नोटों के साथ कथित तौर पर पकड़े गए तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं और उनके मुकदमे का आदेश दिया है।
Delhi पुलिस की स्पेशल सेल ने आसिफ अली, सरताज खान और दानिश अली को अक्षरधाम मंदिर के पास नोएडा लिंक रोड से गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद ये आरोपी पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने पुलिस टीम के साथ हाथापाई की और उन्हें चोट पहुंचाई।
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Delhi Court: 3 आरोपियों पर गंभीर आरोप तय
स्पेशल जज अमित बंसल ने गुरुवार को आसिफ अली, सरताज खान और दानिश अली के खिलाफ ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी पर हमला करने, जान-बूझकर चोट पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने, नकली करेंसी बनाने, नकली करेंसी रखने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय किए।
कोर्ट ने आरोपी आसिफ अली, सरताज खान और दानिश अली के खिलाफ IPC की धारा 186, 353, 323, 34, धारा 120B, धारा 489B और 489C (धारा 120B के साथ) और धारा 489D (धारा 120B के साथ) के तहत आरोप तय किए हैं।
आरोपी आसिफ अली, सरताज खान और दानिश अली के खिलाफ IPC की धारा 186, 353, 323, 34, धारा 120B, धारा 489B और 489C (धारा 120B के साथ) और धारा 489D (धारा 120B के साथ) के तहत अपराधों के लिए अतिरिक्त आरोप भी तय किए गए हैं।
आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया और ट्रायल की मांग की। कोर्ट ने मामले में अभियोजन पक्ष के सबूत पेश करने के लिए 30 सितंबर, 3 अक्टूबर और 8 अक्टूबर की तारीख तय की है।
आरोपों पर बहस के दौरान, दिल्ली पुलिस के अभियोजक ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 186, 353, 323, 34 के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
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Delhi में नकली नोट बेचने की साजिश
उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि तीनों आरोपी अपनी आपराधिक साजिश के तहत 30 दिसंबर 2023 को रात लगभग 9:55 बजे दिल्ली में अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास नोएडा लिंक रोड के निकट नकली नोट (FICN) बेचने के लिए एक खरीदार का इंतजार कर रहे थे!,
जहाँ आरोपी आसिफ अली ने HC राकेश (नकली ग्राहक) को 500 रुपये के मूल्यवर्ग के 100 नकली नोट (कुल 50,000 रुपये) सौंपे, जिसके बाद छापेमारी करने वाली टीम ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया और तलाशी के दौरान आरोपी आसिफ अली से 500 रुपये के मूल्यवर्ग के 100 नकली नोटों (कुल 1,00,000 रुपये) वाले 02 बंडल/गड्डी बरामद किए गए!,
आरोपी दानिश अली से 500 रुपये के मूल्यवर्ग के 100 नकली नोटों (कुल 1,00,000 रुपये) वाली 02 गड्डियाँ बरामद की गईं और आरोपी सरताज खान से 500 रुपये के मूल्यवर्ग के 100 नकली नोटों (कुल 1,00,000 रुपये) वाली 02 गड्डियाँ बरामद की गईं।
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उन्होंने आगे तर्क दिया कि आरोपी आसिफ अली, जो कार की अगली सीट पर बैठा था, के सामने रखे एक प्लास्टिक बैग से 500 रुपये के नोटों (कुल 46,50,000 रुपये) वाले 93 बंडल/गड्डी (जिनमें से हर एक में 100 नोट थे) बरामद किए गए थे; ये सभी आरोपी व्यक्तियों के संयुक्त कब्ज़े से भी बरामद किए गए थे।
सरकारी वकील ने तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ IPC की धारा 489B और 489C के साथ IPC की धारा 120B के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त है।
जांच के दौरान, 1 जनवरी 2024 को, आरोपी व्यक्तियों की निशानदेही पर, मोहल्ला पठान टोला कस्बा, सहसवान, बदायूं, यूपी में मैक्स हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर स्थित एक कमरे में बने उनके ठिकाने से नकली नोट (FICN) छापने का पूरा सेट बरामद किया गया, जिसमें उपकरण, औजार और सामग्री शामिल थी।
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