Kolkata भगदड़ के बाद CM Yogi ने Durga Puja पंडालों की सुरक्षा जांच के दिए निर्देश
राज्य कैबिनेट मंत्री उमेश राय ने रविवार को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने चोरबागन सर्वजनीन दुर्गा पूजा पंडाल में हुई दुखद भगदड़ की गहन जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने रविवार को बताया कि CM Yogi Adityanath ने पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को दुर्गा पूजा पंडालों में सुरक्षा और बचाव के इंतजामों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।
CM Yogi ने यह कदम उत्तरी कोलकाता के मशहूर चोरबागन सार्वजनीन दुर्गा पूजा पंडाल में हुई एक दुखद घटना के बाद उठाया है। वहां भक्तों की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य लोग अस्पताल में भर्ती हैं।
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आग से बचाव के इंतजामों की जांच
CMO के अनुसार, CM Yogi ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पंडालों में आग से सुरक्षा के इंतजामों की जांच करें, प्रवेश और निकास द्वारों का मुआयना करें और यह सुनिश्चित करें कि वहां आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) की पर्याप्त व्यवस्था हो।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने बताया कि CM Yogi Adityanath ने सभी पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
CM Yogi के निर्देश पर, सभी अधिकारियों को पंडालों में अग्नि सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण करना होगा। जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को प्रवेश और निकास द्वारों की जांच करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) के लिए पर्याप्त इंतजाम हों।
सभी अधिकारियों को बिजली के इंतजामों (इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन) की जांच करनी होगी। सभी अधिकारियों को फील्ड में मौजूद रहना होगा।
इस बीच, कोलकाता पुलिस ने चोरबागन सर्वजनीन दुर्गोत्सव समिति दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़ के सिलसिले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है।
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चोरबागन हादसे की जांच करेगा SIT
राज्य कैबिनेट मंत्री उमेश राय ने रविवार को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने चोरबागन सर्वजनीन दुर्गा पूजा पंडाल में हुई दुखद भगदड़ की गहन जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है।
उन्होंने इस घटना को “कुप्रबंधन का मामला” करार दिया। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। इसके साथ ही, घायलों में से प्रत्येक को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इस घटना के बाद, कोलकाता पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, शहर के संवेदनशील इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, यानी तीन दिनों के लिए प्रभावी रहेगा।
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